Haryana में EV खरीदना हुआ और सस्ता, ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% रोड टैक्स माफ

अगर आप हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। : हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में ₹30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स (Motor Vehicle Tax) नहीं देना होगा।

इस फैसले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन दोनों में तेजी आएगी।


किन वाहनों को मिलेगा फायदा?

Vehicle Tax Exemption

नई टैक्स नीति के तहत यह छूट सिर्फ उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी जो:

  • हरियाणा में खरीदे जाएं।
  • हरियाणा में ही रजिस्टर किए जाएं।
  • पूरी तरह इलेक्ट्रिक (Battery Electric Vehicle – BEV) हों।
  • जिनकी एक्स-शोरूम कीमत ₹30 लाख तक हो।

ऐसे सभी योग्य वाहनों पर रजिस्ट्रेशन के समय 100% मोटर व्हीकल टैक्स माफ रहेगा।


₹30 लाख से महंगी EV पर भी राहत

अगर किसी इलेक्ट्रिक वाहन की एक्स-शोरूम कीमत ₹30 लाख से ज्यादा है, तब भी खरीदारों को फायदा मिलेगा।

ऐसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सरकार 50% मोटर व्हीकल टैक्स छूट देगी।

यानी महंगी EV खरीदने वालों को भी पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा।


पहले क्या नियम था?

इस फैसले से पहले हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ 20% की एकमुश्त मोटर व्हीकल टैक्स छूट मिलती थी।

यही 20% छूट CNG वाहनों के लिए भी लागू थी।

अब नई नीति के तहत:

  • EVs: ₹30 लाख तक 100% टैक्स माफी
  • ₹30 लाख से ऊपर की EVs: 50% टैक्स छूट
  • CNG वाहन: पहले की तरह 20% टैक्स छूट

इस बदलाव से साफ है कि सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है।


सरकार को क्या उम्मीद है?

हरियाणा सरकार का मानना है कि इस नई नीति से कई फायदे होंगे।

जैसे:

  • ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे।
  • वाहन रजिस्ट्रेशन हरियाणा में ही होंगे।
  • दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने का चलन कम होगा।
  • प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी।
  • साफ और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं को भी मिलेगा अतिरिक्त फायदा

सरकार ने एक और अहम घोषणा की है।

अगर कोई महिला अपने नाम पर नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन रजिस्टर कराती है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 1% अतिरिक्त छूट मिलेगी।

यह सुविधा नई संशोधित टैक्स नीति का हिस्सा होगी।


2022 की EV नीति को मिला नया विस्तार

Vehicle Tax Exemption

हरियाणा ने वर्ष 2022 में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की थी।

उस समय सरकार ने सीमित संख्या में वाहनों के लिए टैक्स छूट की घोषणा की थी।

उसमें शामिल थे:

  • पहले 30,000 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 100% टैक्स छूट
  • पहले 15,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 100% टैक्स छूट
  • पहले 10,000 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पर 75% टैक्स छूट

अब नई नीति के बाद यह व्यवस्था और अधिक आकर्षक हो गई है।


आखिर में…

हरियाणा सरकार का यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। ₹30 लाख तक की EVs पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स माफ होने से खरीदारों की शुरुआती लागत काफी कम होगी। इससे न सिर्फ लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है। आने वाले समय में यह फैसला दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

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